शिवपुरी (IDS-PRO) जिला कलेक्टर श्री राजीव दुबे ने शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर उपार्जन केन्द्रों पर किसानों से क्रय किए जा रहे गेहूं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह उपार्जन केन्द्रों के प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दें कि पंजीकृत कृषक के अलावा किसी अन्य का गेहूं क्रय न करें।
उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है कि कुछ केन्द्रों पर किसानों का गेहूं न खरीद कर व्यापारियों का गुणवत्ता विहीन गेहूं खरीदा जा रहा है जो उचित नहीं है। उक्त आशय के निर्देश जिला कलेक्टर श्री राजीव दुबे ने आज जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा के पत्रों (टी.एल.) बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिए।
जिला कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर उपार्जन केन्द्रों पर किसानों से क्रय किए जा रहे गेहूं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि गेहूं की राशि किसान के बैंक खाते में जमा हो। निरीक्षणकर्ता अधिकारी भी यह सुनिश्चित कर गुणवत्ता विहीन गेहूं किसी भी हालत में खरीदा न जाए। उपार्जन केन्द्रों पर किसानों के लिए मूलभूत सुविधाएं भी पर्याप्त मात्रा में हो।
48 घण्टे में शिकायतों की जांच करें
श्री दुबे ने लोक सेवकों के भष्टाचार संबंधी शिकायतों की समीक्षा करते हुए जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी लोक सेवक की भष्टाचार संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर 48 घण्टे के अंदर शिकायत की जांच कर जानकारी दें।
खरीफ फसलों के लिए अभी से बीज की व्यवस्था करें
उन्होंने खरीफ फसलों की तैयारियों के संबंध में संबंधित विभाग को अपनी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि पिछले दिनों कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा आगामी खरीफ फसलों की तैयारियों के संबंध में जो दिशा-निर्देश दिए गए है, उनके अनुरूप कार्ययोजना तैयार करें। यह भी सुनिश्चित करें कि खरीफ फसलों के लिए कृषकों को सोयाबीन के बीज की किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए डी.पी.आई.पी.एवं बीज विकास निगम एवं सहकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रही समितियों को प्रमाणित बीज तैयार करने हेतु प्रोत्साहित करें जिससे किसानों को सोयाबीन बीज के लिए भटकना न पड़े।
नोडल अधिकारी अपने समक्ष खाद्यान्न उपलब्ध कराएं
उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कार्डधारी उपभोक्तओं को प्रति माह की 7 एवं 8 तारीख को मिलने वाला खाद्यान्न समय पर पहुंचे तथा नोडल अधिकारी की उपस्थिति में दुकान पर खाद्यान्न उतारने की कार्यवाही हो। ऐसे किसान जिनकी फसल ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ है। ऐसे किसानों को पात्रता पर्ची का वितरण करना सुनिश्चित करे, जिससे ऐसे पात्र किसानों को रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदाय किया जा सके।
श्री दुबे ने शहरी क्षेत्र के पात्र परिवारों जिनमें बैंक खातों की जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे परिवारों की डाटावेश में प्रविष्टि के लिए 24 अप्रैल से शुरू हुए अभियान की प्रगति की समीक्षा की और निर्देश दिए कि ऐस परिवार जो प्रविष्टि से छुट गए है उनका एक बार पुनः डाटावेस प्रविष्टि की कार्यवाही करें।