शिवपुरी (IDS-PRO) जिले की करैरा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत सिलानगर में शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी नीतियों का क्रियान्वयन पंचायत में नहीं होने, जनधन योजना अंतर्गत खाते न खुलवाने और जानकारी न देने, जनपद पंचायत पर आयोजित होने वाली साप्ताहिक समीक्षा बैठकों में अनुपस्थित रहने के आरोप में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री डी.के.मौर्य ने ग्राम पंचायत सिलानगर के सचिव योगेन्द्र शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर, निलंबन अवधि में सचिव का जनपद पंचायत खनियांधाना मुख्यालय नियत किया गया है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मौर्य द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया है कि म.प्र. पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3(1) (एक) (दो) (तीन) का पालन न करने एवं नियम 23 के प्रावधान व म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत ग्राम पंचायत सिलानगर के सचिव योगेन्द्र शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।