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पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाला चायनीज धागा प्रतिबंधित

इंदौर (आई.डी.एस.) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी. नरहरि ने जिले में शांति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत इंदौर जिले में पतंगबाजी में चयनीज धागे के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 17 फरवरी, 2017 तक प्रभावशील रहेगा।

ज्ञातव्य है कि मीडिया व अन्य जनसामान्य द्वारा यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चायना के धागे के उपयोग से पक्षियों व जनसामान्य को हानि पहुंच रही है। कई बार चायना के धागे से पतंग उड़ाते समय पक्षी इसमें उलझकर फंस जाते हैं और घायल हो जाते हैं और कई बार पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। इस धागे से पतंगबाजी के दौरान रोड पर चलने वाले राहगीर भी कई बार घायल हो जाते है। चायना धागे की मजबूती इन हादसों का कारण है व इस धागे का उपयोग पतंगबाजी में किये जाने से पशु-पक्षियों व जनसामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। निकट भविष्य में मकर संक्रांति पर्व आने वाला है तथा इस त्यौहार पर बड़ी संख्या में पतंगबाजी की जाती है। इस प्रकार चायना के धागे का पतंगबाजी में उपयोग की गतिविधियों पर रोकथाम की दृष्टि से इसके उपयोग को प्रतिबंधित किये जाने की तत्काल आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

इंदौर जिले की सीमा में चायना धागे का पतंगबाजी में उपयोग करने से कानून एवं व्यवस्था तथा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति को रोकने व आमजन के जान-माल को आसन्न खतरा उत्पन्न होने की स्थिति को रोकने हेतु इस पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत हुयी है।

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