शिवपुरी (IDS-PRO) त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ावर्ग के अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यदि अभ्यर्थी के पास नाम निर्देश पत्र भरते समय जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो वह अपनी जाति संबंधी शपथ पत्र नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा प्रारंभ होने के पहले रिटर्निंग ऑफिसर को दे सकता है। उक्त आशय की जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव दुबे ने दी।
जाति प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र निरस्त हो जायेगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी को पंचायत एवं बिजली बिल के अदेय प्रमाण पत्र भी नाम निर्देशन पत्र के साथ देने होंगे। आयोग द्वारा यह निर्णय आरक्षित पद पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिये लिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पर प्राप्त करने का कार्य 22 दिसम्बर से प्रातः 10.30 बजे अपरान्ह 3 बजे तक किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 29 दिसम्बर 2014 होगी।
श्री दुबे ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य के लिए रिटर्निंग आॅफिसर जिला कलेक्टर रहेंगे। जो जिला मुख्यालय पर नाम निर्देशन पर प्राप्त करेंगे। जबकि जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच पद के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति के कार्य के लिए रिटर्निंग आॅफिसर संबंधित तहसील के तहसीलदार रहेंगे।