इंदौर (पारस जैन) श्रमायुक्त इंदौर ने मध्यप्रदेश कारखाना अधिनियम 1948 के तहत नगर निगम इंदौर के मतदान के दिन आगामी 31 जनवरी, 2015 को कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा की दृष्टि से मजदूरों को सवैतनिक अवकाश देने के निर्देश दिये हैं।
जारी आदेशानुसार कारखाना मालिक 31 जनवरी को साप्ताहिक अवकाश रख सकते हैं। ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वे पूर्व परम्परा अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान हेतु दो-दो घण्टे की सुविधा देंगे, अर्थात प्रथम पाली नियमित समय से दो घण्टे पूर्व बंद की जायेगी एवं दूसरी पाली समय से दो घण्टे पश्चात प्रारंभ की जायेगी ताकि कामगारों को मतदान करने में कठिनाई न हो।
श्रमायुक्त श्री के.सी.गुप्ता ने निर्देश दिये हैं कि ऐसे कारखाने जो निरंतरित प्रक्रिया की श्रेणी में आते हैं, उनमें भी पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाते हुए बारी-बारी से पर्याप्त समय प्रदान करते हुए मतदान की अनुमति दी जाना सुनिश्चित किया जाये।