इंदौर (पारस जैन) इंदौर नगर निगम निर्वाचन शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराये जाने एवं निर्वाचन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुये निर्देश दिये हैं कि मतदान केन्द्र की 300 मीटर की परिधि में स्थायी और अस्थायी दुकानें मतदान वाले दिन 31 जनवरी को बंद रखी जायें। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री त्रिपाठी द्वारा जारी आदेशानुसार नगर पालिक निगम इंदौर के लिये निर्धारित समस्त मतदान केन्द्रों के प्रत्येक मतदान केन्द्र के क्षेत्र में 300 मीटर की परिधि में किसी प्रकार की वाणिज्यिक/व्यापारिक गतिविधियों के लिये निर्मित स्थायी, अस्थायी दुकानें (जिनमें चाय ठेले, रेस्टोरेंट, पान की गुमठी, सब्जी विक्रय, नाश्ता घर आदि) सभी सम्मिलित है, का संचालन 31 जनवरी, 2015 को प्रात: 6 बजे से मतदान की समाप्ति तक प्रतिबंधित रहेगा।