शिवपुरी (IDS-PRO) पेट्रोल पम्पों से उन दोपहिया वाहन चालकों को ही पेट्रोल प्रदाय किया जाएगा। जो हेलमेट लगाकर दो पहिया वाहनों में पेट्रोल लेने पेट्रोल पम्प पर जाएंगे। उक्त आशय के निर्देश खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल ने प्रदेश के सभी पेट्रोल पम्प मालिकों को दिए।
जिला कलेक्टर श्री राजीव दुबे ने जिले के सभी पेट्रोल एवं डीजल पम्प मालिकों को निर्देश दिए है कि वह प्रत्येक दो पहिया वाहन चालक जब भी पेट्रोल एवं डीजल पम्प पर पेट्रोल क्रय करने आए, ऐसी स्थिति में पेट्रोल/डीजल पम्प प्रबंधक अनिवार्य रूप से यह देखे कि दो पाहिया वाहन चालक हेलमेट लगाकर आया है या नहीं। जिले में पेट्रोल एवं डीजल मालिक अथवा उसके कर्मचारी बिना हेल्पेट वाले दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल का प्रदाय नहीं करेंगे एवं पम्प परिसर में वेनर या बोर्ड में इस प्रकार की सूचना बड़े-बड़े अक्षरों में लगाकर रखे, जिसमें स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया हो।
आदेश का उल्लघंन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होगा। उल्लेखनीय है कि सड़क दुर्घटनाओं से भारतीय अर्थ व्यवस्था को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 3 प्रतिशत तक का नुकसान होता है, अधिकांश दो पहिया वाहन चालक दुर्घटना के शिकार होते है। दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाए बिना ही वाहन चलाने के प्रवृत्ति पर सख्ती से रोक लगाई जाना आवश्यक है, जिसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1983 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है।