सभाएं, जुलूस तथा रैली में लाउंडस्पीकर की अनुमति देने के लिये संबंधित एसडीएम प्राधिकृत

शिवपुरी (IDS-PRO) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजीव दुबे ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 को देखते हुए जिले में सभाएं, जुलूस एवं रैली आयोजित करने तथा ऐसी सभा, जुलूस एवं रैली में लाउण्डस्पीकर के उपयोग करने की अनुमति देने के लिए एसडीएम (अनुविभागीय दण्डाधिकारियों) को प्राधिकृत किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दुबे ने निर्देश दिए है कि सभाओं की अनुमति में दिनांक, सभा का स्थल तथा समय का स्पष्ट उल्लेख किया जाए और सभा के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग धीमी आवाज में रात्रि 10 बजे तक करने के निर्देश दिये जाए। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित है। मध्यप्रदेश कोलाहल अधिनियम 1985 के समस्त प्रावधानों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। अनुविभागीय अधिकारी राजनैतिक दलों से आवेदन प्राप्त होते ही उस पर प्राप्ति का समय व दिनांक तत्काल दर्ज करेंगे और जिस राजनैतिक दल द्वारा पहले आवेदन पत्र दिया गया है उसे पहले अनुमति दी जाना सुनिश्चित करें।

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