शिवपुरी (IDS-PRO) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई-दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त जिला एवं तहसील मुख्यालय पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 दिसम्बर 2014 (शनिवार) को किया जाएगा। इसी कड़ी में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभी 13 दिसम्बर शनिवार को प्रातः 10.40 बजे से जिला न्यायालय परिसर शिवपुरी में किया जाएगा। 71 खण्डपीठ बनाई गई है जिसमें सिविल न्यायलय की 22 खण्डपीठे शामिल है जबकि उपभोक्ता न्यायालय, राजस्व सहित अन्य विभागों की भी खण्डपीठों रहेंगी। इस लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों के साथ-साथ ऐसे विवाद जिनके संबंध में कहीं किसी न्यायालय में मामला पेश नहीं हैं अर्थात प्रिलिटीगेशन प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अंजुली पालो के निर्देशानुसार जिला न्यायालय शिवपुरी एवं तहसील न्यायालय करैरा, पिछोर, कोलारस, पोहरी एवं खनियांधाना के साथ-साथ शासकीय विभागों में अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इस लोक अदालत में म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं 138 के न्यायालयों में लंबित प्रकरण एवं जो न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके हैं। ऐसे प्रकरणों के त्वरित निराकरण तथा धारा 126 के अंतर्गत बनाए गए ऐसे प्रकरण जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष आपत्ति /अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक निम्नदाब श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रीलिटीगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छिमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छिमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। अतः जो भी पक्षकार इस छूट का लाभ लेना चाहते हों वे विद्युत विभाग में संपर्क कर सकते हैं एवं नेशनल लोक अदालत के पूर्व एवं नेशनल लोक अदालत के दिन जिला न्यायालय में संपर्क कर सकते है।