इंदौर : जिले में जारी लॉकडाउन के साथ कर्फ्यू में कुछ रियायतें दी हैं। धारा 144 के जारी आदेश में संशोधन कर निगम सीमा में शामिल 29 गांवों में कई रियायतें दी हैं। उल्लेखनीय है कि नया इंदौर इन 29 गांवों में ही बसा है। शहर के पुराने इलाके खासकर मुस्लिम क्षेत्रों के बाद अब विधानसभा 2 के कई क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण फैला है। लिहाजा वहां तो पूरी सख्ती रहेगी, पर निपानिया, पीपल्याकुमार, कनाडिय़ा, टिगरियाराव, बिचौली हब्सी, बिचौली मर्दाना, नायता मुंडला, पालदा, लिंबोदी, बिलावली, फतनखेड़ी, कैलोद करताल, निहालपुर मुंडी, हुक्माखेड़ी, सुखनिवास, अहीरखेड़ी, छोटा बांगड़दा, टिगरिया बादशाह, रेवती, बरदरी, भौंरासला, कुमेर्डी, भानगढ़, शक्करखेड़ी, तलावली चांदा, अरंड्या, लसूडिय़ा मोरी, मायाखेड़ी, बड़ा बांगड़दा में रियायत मिलेगी। यानी सुपर कॉरिडोर से लेकर बायपास, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने का इलाका, खंडवा रोड सहित इन क्षेत्रों में रहने वाली 4 लाख से अधिक आबादी को लाभ मिलेगा। वहीं इसमें 16 से 17 निगम वार्ड भी आते हैं। इन 29 गांवों में सभी तरह के उद्योगों को खोलने, संचालन की अनुमति शर्तों के साथ दी गई है, जिनमें मजदूरों या स्टाफ को परिसर के भीतर ही रखने, उनकी थर्मल गन से लगातार जांच करने, मास्क, सेनिटाइजेशन से लेकर अन्य सावधानी बरतनी पड़ेगी। वहीं इन गांवों में जो बहुमंजिला इमारतें, टाउनशिप हैं उनकी चहारदीवारी के भीतर किराना दुकान, सांची पाइंट, मेडिकल स्टोर, लॉण्ड्री, मोबाइल फोन शॉप, रिपेयरिंग शॉप दुकानें सुबह 11 से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी, लेकिन फल सब्जी, किराना की दुकानें आवासीय परिसरों के बाहर नहीं खुल सकेगी। इन 29 गांवों में सब्जी, किराना, फल निगम द्वारा ही घर-घर पहुंचाया जाएगा। कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक इन गांवों में मौजूद कोल्ड स्टोरेज, गोडाउन, शोरूम, खाद, बीज, कीटनाशक की दुकानें, कृषि गोदाम भी शुरू किए जा सकेंगे और यहां के रहवासी सुबह 11 से शाम 5 बजे के बीच ही इन संस्थानों में आ‑जा सकेंगे, लेकिन एक गांव के रहवासी दूसरे गांव में आवागमन नहीं कर सकेंगे। इसके लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहर और इन गांवों के बीच के रास्तों को सील करें। हालांकि इसमें उद्योगों और सब्जी-फल की अनुमति प्राप्त व्यापारियों-किसानों को सब्जी और फल केन्द्रों तक आने-जाने की छूट रहेगी। गैस सिलेंडर, दूध वितरण, दवाई के अलावा अन्य गतिविधियां भी जारी रहेंगी। जिन दुकानों और संस्थानों को अनुमति दी गई है उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा। एक-एक मीटर की दूरी पर गोले बनाने, ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी रखना होगी। कलेक्टर की इस अनुमति से नए इंदौर में हलचल बढ़ेगी और 54 दिनों से घरों में कैद लोगों को भी थोड़ी राहत होगी और उनका डर भी घटेगा।
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