अमिट स्याही अब नाखून के ऊपरी हिस्से में लगेगी

इंदौर | भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान अमिट स्याही के उपयोग के संबंध में निर्देश जारी किये हैं। अब भविष्य में होने वाले निर्वाचनों में अमिट स्याही को मतदाता की बायीं तर्जनी के नाखून के ऊपरी हिस्से से पहली जोड़ तक लगाया जाना अनिवार्य होगा। संबंधित पीठासीन अधिकारी मतदाता के हाथों पर अमिट स्याही के निशान की पुष्टि के बाद ही मतदान करने की अनुमति देगा।

आयोग ने समस्त निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि आगामी चुनावों में पीठासीन अधिकारियों के दस्तावेजों में उक्त निर्देश की प्रति अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवायी जाये। जिलों में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसके विधिवत तरीके से उपयोग के संबंध में भी जानकारी दी जाये। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को अमिट स्याही के उपयोग के संबंध में आयोग के निर्देशों का पालन करवाने को कहा है। जिला स्तर पर सभी राजनैतिक दलों को भी इसकी जानकारी देने के निर्देश दिये गये हैं।

Related Posts

बगैर अनुमति के आयोजन करने पर लगाया गया प्रतिबंध

भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी इंदौर नगर मेट्रोपॉलिटन की सीमा में कानून व्यवस्था को कायम रखने/जन सामान्य के हित / जानमाल एवं लोक शांति…

कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों में माह में कम से कम एक शनिवार को होगा बैगलेस-डे

बैगलेस-डे में विभिन्न गतिविधियों के साथ बच्चों का बढ़ाया जायेगा कौशलप्रदेश में कक्षा-6 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों का समग्र विकास हो, इसके लिये बैगलेस-डे के दिन बच्चों को…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

सेक्स के अलावा भी कंडोम का उपयोग है?

सेक्स के अलावा भी कंडोम का उपयोग है?

शीघ्रपतन से छुटकारा, अपनाएं ये घरेलु उपाय

शीघ्रपतन से छुटकारा, अपनाएं ये घरेलु उपाय

सेक्स के लिए बाहर क्यूं मुंह मारते है पुरुष ?

सेक्स के लिए बाहर क्यूं मुंह मारते है पुरुष ?

गर्भनिरोधक गोलियों के बिना भी कैसे बचें अनचाही प्रेग्नेंसी से ?

गर्भनिरोधक गोलियों के बिना भी कैसे बचें अनचाही प्रेग्नेंसी से ?

कुछ ही मिनटों में योनि कैसे टाइट करें !

कुछ ही मिनटों में योनि कैसे टाइट करें !

दिनभर ब्रा पहने रहने के ये साइड-इफेक्ट

दिनभर ब्रा पहने रहने के ये साइड-इफेक्ट