इंदौर | भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान अमिट स्याही के उपयोग के संबंध में निर्देश जारी किये हैं। अब भविष्य में होने वाले निर्वाचनों में अमिट स्याही को मतदाता की बायीं तर्जनी के नाखून के ऊपरी हिस्से से पहली जोड़ तक लगाया जाना अनिवार्य होगा। संबंधित पीठासीन अधिकारी मतदाता के हाथों पर अमिट स्याही के निशान की पुष्टि के बाद ही मतदान करने की अनुमति देगा।
आयोग ने समस्त निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि आगामी चुनावों में पीठासीन अधिकारियों के दस्तावेजों में उक्त निर्देश की प्रति अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवायी जाये। जिलों में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसके विधिवत तरीके से उपयोग के संबंध में भी जानकारी दी जाये। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को अमिट स्याही के उपयोग के संबंध में आयोग के निर्देशों का पालन करवाने को कहा है। जिला स्तर पर सभी राजनैतिक दलों को भी इसकी जानकारी देने के निर्देश दिये गये हैं।