शिवपुरी (IDS-PRO) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले की प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर प्रत्येक माह की 7 एवं 8 तारीख को खाद्यान्न सामग्री और इसी प्रकार माह की 25 से 30 तारीख तक प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर एएवाय परिवारों को 5 लीटर तथा प्राथमिकता परिवारों को 4 लीटर कैरोसीन का वितरण किया जा रहा है।
कलेक्टर श्री राजीव दुबे ने बताया कि खाद्यान्न का वितरण उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा अनुसार हो इस हेतु प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर नोडल अधिकारियों को नियुक्त की गई है। जो अपनी निगरानी में खाद्यान्न का वितरण कराएंगे। प्रतिमाह एएवाय कार्डधारी प्रति परिवार को 30 किलोग्राम गेहूं, पांच कि.ग्रा. चावल, एक कि.ग्रा. शक्कर और एक कि.ग्रा. नमक तथा प्राथमिकता परिवारों को प्रति सदस्य चार कि.ग्रा. गेहूं, एक कि.ग्रा. चावल एवं प्रति परिवार एक कि.ग्रा. शक्कर और एक कि.ग्रा. नमक का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने सभी पात्र उपभोक्ताओं ने अनुरोध किया है कि वे प्रत्येक माह कि 7 एवं 8 तारीख को पात्रता अनुसार खाद्यान्न एवं 25 से 30 तारीख तक कैरोसीन एएवाय परिवारों को 5 लीटर तथा प्राथमिकता परिवारों को 4 लीटर उचित मूल्य की दुकान पर पहुंचकर प्राप्त करें।
जिला कलेक्टर ने जिले की सभी उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं को निर्देश दिए है कि समस्त पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न एवं कैरोसिन उपलब्ध कराने तक उचित मूल्य दुकान को खुला रखकर वितरण सुनिश्चित करें।