शिवपुरी (IDS-PRO) कलेक्टर श्री राजीव दुबे ने शिवपुरी जिले मे सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था के समुचित प्रबंधन एवं वितरण की दृष्टि से मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत जल अभाव ग्रस्त घोषित कर निजी नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत संपूर्ण शिवपुरी जिले को जल अभाव ग्रस्त घोषित कर आगामी आदेश तक निजी नलकूपों के खनन व पुराने नलकूपों की सफाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में जिले में 701.50 मि.मि. वर्षा हुई जो औसत वर्षा से 14 प्रतिशत कम है। जिसके कारण जिले के जल स्तर में औसतन 6 मीटर की कमी आई है।