शिवपुरी (IDS-PRO) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई-दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त जिला एवं तहसील मुख्यालय पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 दिसम्बर 2014 (शनिवार) को किया जाएगा। इस लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों के साथ-साथ ऐसे विवाद जिनके संबंध में कहीं किसी न्यायालय में मामला पेश नहीं है अर्थात प्रिलिटीगेशन प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अंजुली पालो के निर्देशानुसार जिला न्यायालय शिवपुरी एवं तहसील न्यायालय करैरा, पिछोर, कोलारस, पोहरी एवं खनियांधाना के साथ-साथ शासकीय विभागों में अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इस उद्देश्य से न्यायिक खण्डपीठों के अतिरिक्त शासकीय विभागों की लोक अदालत खण्डपीठों का गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों की कुल 22 खण्डपीठों का गठन किया गया है। उपभोक्ता फोरम शिवपुरी की पीठ का गठन करते हुए इसमें भी प्रकरणों को निराकरण किया जाएगा। विभिन्न शासकीय विभागों की कुल 49 खण्डपीठो का गठन किया गया है। जो भी पक्षकार अपना प्रकरण राजीनामा के आधार पर निराकृत कराने के इच्छुक हो, वह संबंधित जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय, उपभोक्ता फोरम या शासन के विभाग अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इन लोक अदालत में विभिन्न बैंकों द्वारा उनके ऋण बसूली प्रकरणों में नियमानुसार विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है अतः लोक अदालत का लाभ लेते हुए पक्षकार अपने-अपने बैंक में संपर्क करते हुए छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है। नेशनल लोक अदालत में नगर पालिका द्वारा विभिन्न कर बसूली प्रकरणों में छूट का लाभ प्रदान किया जा रहा है। पक्षकारगणों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में न्यायालय एवं संबंधित विभाग में संपर्क करते हुए नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरण का निराकरण अवश्य करावे।