मतदानकर्मी निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर कराएं- श्री कबीरपंथी

शिवपुरी (IDS-PRO) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन 2014 हेतु शिवपुरी जिले के लिए नियुक्त निर्वाचन प्रेक्षक श्री जी.पी.कबीरपंथी ने सेक्टर अधिकारी एवं मतदान दल के सदस्यों को निर्देश दिए कि वे नगरीय निकाय निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर संपादित कराएं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के संबंध में अगर किसी को कोई शंका या समस्या हो तो उसे प्रशिक्षण के दौरान ही निराकृत करा लें।

श्री कबीरपंथी ने उक्त आशय के निर्देश नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु नियुक्त किए गए सेक्टर आॅफीसरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिए। इस मौके पर अपर कलेक्टर श्री जेड.यू.शेख, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री डी.के.मौर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आलोक सिंह सहित मास्टर ट्रेनर्स एवं सेक्टर अधिकारी उपस्थित थे। कबीरपंथी ने इस दौरान जिला मुख्यालय पर आयोजित मतदान दल के सदस्यों को प्रदाय किए जा रहे प्रथम चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

अपर कलेक्टर श्री शेख ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सेक्टर आॅफीसर मतदान प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सेक्टर आॅफीसर के साथ ही उन्हें सेक्टर मजिस्ट्रेट के भी अधिकारी दिए गए है। सभी सेक्टर अधिकारी अपने-अपने सेक्टरों का भ्रमण कर उनमें पाई जाने वाली खामियों को दूर करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नगरीय निकाय के निर्वाचन में पहली बार ई.व्ही.एम.मशीनों के द्वारा मतदान होगा। जिसमें अध्यक्ष एवं नगरीय निकाय के पार्षद हेतु अलग-अलग बैलिट यूनिटों का मतदाता द्वारा उपयोग किया जाएगा। साथ ही इन चुनावों में पहली बार फोटो युक्त मतदाता सूची का भी उपयोग होगा। उन्होंने सेक्टर आॅफीसरों को कहा कि मतदान के दिन अपने सेक्टर में मतदान प्रक्रिया पर पूरी तरह निगरानी एवं नजर रखें। किसी भी मतदान केन्द्र पर समस्या आने पर तत्काल केन्द्र पर पहुंचकर निकराकरण कराएं।

प्रशिक्षक के रूप में प्रो. ए.पी.गुप्ता ने सेक्टर अधिकारियों को मतदान के पूर्व तैयार की जाने वाली कंट्रोल यूनिट, माॅकपोल आदि के संबंध में जानकारी देते  हुए बताया कि नोटा सहित 15 उम्मीदवार से अधिक होने पर एक से अधिक बैलिट यूनिट का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ई.व्ही.एम. मशीन के बैलिट यूनिट पर अध्यक्ष पद के लिए सफेद रंग का मतपत्र और नगर पालिका के पार्षद पद के लिए पीला और नगर पंचायत के पार्षद पद के लिए नीले रंग का मतपत्र रहेगा। अध्यक्ष पद के लिए बैलिट यूनिट पीठासीन अधिकारी के वाई तरफ और पार्षद पद के लिए उपयोग में होने वाली बैलिट यूनिट दांयी तरफ रखी जाएगी।

उन्होंने बताया कि कि एबीसीटी, स्ट्रीपशील के नंबरों का हिसाब पीठासीन की डायरी में देना होगा। प्रशिक्षण में अमिट स्याही का उपयोग, मतदाता पर्ची, टेण्डर वोट, उपयोग में होने वाले विभिन्न लिफाफों, मतदान के पूर्व मोकपोल, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता की पहचान हेतु निर्धारित पहचान पत्र, मतदाता फोटोयुक्त पर्चियां, निर्वाचक नामावली की फोटोयुक्त चिंहित प्रतियां, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, क्रमांक एक, दो, तीन के दायित्व की जानकारी प्रदाय की गई।

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