इंदौर (पारस जैन) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इंदौर नगर निगम में महापौर तथा पार्षद पदों के निर्वाचन का कार्यक्रम आज घोषित कर दिया गया है। तद्नुसार निर्वाचन की अधिसूचना आज 30 दिसम्बर, 2014 को जारी की जायेगी। आज से ही नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करने का काम भी शुरू हो जायेगा। नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2015 है। नाम निर्देशन-पत्र प्रात: साढ़े 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त नाम निर्देशन-पत्रों की जांच (संवीक्षा) 7 जनवरी को प्रात: साढ़े 10 बजे से की जायेगी। अभ्यर्थी 9 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी तथा उन्हें निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जायेगा। इंदौर नगर निगम के लिये 31 जनवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जायेगा। मतों की गणना 4 फरवरी को सुबह 9 बजे से शुरू होगी।
महापौर पद के लिये कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में अपर कलेक्टर श्री दिलीप कुमार को नियुक्त किया गया है। महापौर पद के लिये कलेक्टर न्यायालय कक्ष में नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने पार्षद पदों के लिये सहायक रिटर्निंग आफिसर एवं उनके सहायक अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी है। ये अधिकारी निर्धारित वार्डों के पार्षद पदों के लिये नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे।
वार्ड क्रमांक-एक से 11 तक के लिये प्रशासनिक संकुल के कक्ष क्रमांक जी-6, वार्ड क्रमांक-12 से 22 तक के लिये प्रशासनिक संकुल के कक्ष क्रमांक 104, वार्ड क्रमांक 23 से 33 तक के लिये प्रशासनिक संकुल के कक्ष क्रमांक 204, वार्ड क्रमांक 34 से 44 तक के लिये प्रशासनिक संकुल के कक्ष क्रमांक जी-7, वार्ड क्रमांक 45 से 55 तक के लिये प्रशासनिक संकुल के कक्ष क्रमांक 109, वार्ड क्रमांक 56 से 65 तक के लिये प्रशासनिक संकुल के कक्ष क्रमांक जी-3, वार्ड क्रमांक 66 से 75 तक के लिये प्रशासनिक संकुल के कक्ष क्रमांक 204 तथा वार्ड क्रमांक 76 से 85 तक के लिये प्रशासनिक संकुल के कक्ष क्रमांक जी-7 में पार्षद पदों के लिये नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त किये जायेंगे।
प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस शपथ-पत्र में अभ्यर्थी की आपराधिक पृष्ठभूमि, चल-अचल सम्पत्ति एवं देनदारियां, शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी होगी। महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को अपने निर्वाचन व्यय का दिन-प्रतिदिन का ब्यौरा रखना होगा। यह ब्यौरा आयोग द्वारा निर्धारित रजिस्टर में रखा जाना होगा।
महापौर पद के लिये अभ्यर्थियों को 20 हजार रुपये की प्रतिभूति राशि जमा कराना होगी। इसी तरह पार्षद पद के लिये 5 हजार रुपये की प्रतिभूति राशि निर्धारित की गयी है। महिला, अनुसूचित जाति-जनजाति अथवा पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार होने पर उन्हें उपरोक्त धनराशि का केवल आधा भाग निक्षेप राशि के रूप में जमा करना होगा। महापौर पद के लिये अभ्यर्थी के उम्र 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये। इसी तरह पार्षद पद के लिये उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गयी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संतोष टैगोर ने बताया कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ अपना जाति प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य होगा।