शिवपुरी (IDS-PRO) कलेक्टर श्री राजीव दुबे ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों का निराकरण एल-1 स्तर पर करना सुनिश्चित करें। साथ ही शिकायतकर्ता से दूरभाष पर चर्चा कर समस्या के निराकरण के संबंध में आवेदक को एसएमएस के माध्यम से सूचना भी दें।
जिला कलेक्टर श्री दुबे ने उक्त आशय के निर्देश जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में समय सीमा (टी.एल.) के पत्रो की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में आज अधिकारियों को दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री जेड.यू.शेख, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री डी.के.मौर्य, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।
जिला कलेक्टर श्री दुबे ने सी.एम.हेल्पलाईन जन शिकायत निवारण प्रकोष्ट में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं शिकायतों की विभागवार निराकरण की समीक्षा करते हुए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि सी.एम.हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों का निराकरण अधिकारीगण एल-1 स्तर पर करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी शिकायतकर्ता को उसके द्वारा दिए गए फोन नंबर पर बात कर शिकायत की स्थिति से अवगत कराएं। साथ ही शिकायत के निराकरण के संबंध में संबंधित शिकायतकर्ता को एस.एम.एस के माध्यम से सूचना दे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह ऐसे प्रयास करें कि शिकायत का निराकरण एल-1 स्तर के अधिकारी द्वारा कर दिया जाए। अपरिहार्य स्थिति में ही एल-2, एल-3 और एल-4 स्तर पर भेजा जाए। एल-1 एवं एल-2 स्तर पर अधिकारी द्वारा शिकायत के निराकरण में रूचि न लेने पर संबंधित एल-1 एवं एल-2 स्तर के अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
निजी विद्यालयों के विरूद्ध होगी कार्यवाही
श्री दुबे ने छात्रवृत्ति वितरण मेपिंग के कार्य की समीक्षा करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि जिले के ऐसे निजी विद्यालय जो इस कार्य में रूचि नहीं ले रहे है। ऐसे निजी विद्यालयों की मान्यता समाप्ति की कार्यवाही हेतु माध्यमिक शिक्षा मण्डल और सी.बी.एस.सी. पाठ्यक्रम वाले विद्यालयों के क्षेत्रीय अधिकारी को पत्र लिखा जाए।
उन्होंने हितग्राही मूलक योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि ऐसे विभाग एवं बैंकर्स जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रकरणों में स्वीकृति एवं वितरण में रूचि नहीं ले रहे तथा जानबूझ कर प्रकरणों को लंबित रखे हुए है। उनके विरूद्ध अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाए। श्री दुबे ने म.प्र. लोक सेवा गारंटी प्रदाय अधिनियम के आवेदकों को समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध न कराने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों से अर्थदण्ड की राशि बसूल कर संबंधित आवेदकों को उपलब्ध कराई जाए।