नगरीय निकाय का अध्यक्ष केवल एक वाहन का उपयोग कर सकेंगे

शिवपुरी (IDS-PRO) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव दुबे ने नगरीय निकाय का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से अपील की है कि वे मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन न दे जिससे वे प्रभावित हो और मत याचना के लिए धार्मिक स्थलों का उपयोग कदापि न करे। उक्त आशय की जानकारी आज जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु गठित स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक में दी गई। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक श्री एम.एल.झारी, अपर कलेक्टर श्री जेड.यू.शेख, उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री एस.एल.प्रजापति सहित नगरीय निकायों का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री राजीव दुबे ने राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि मतदान वाले दिन अध्यक्ष पद का उम्मीदवार केवल एक वाहन का उपयोग कर सकेगा। जिसकी उसे विधिवत रूप से अनुमति लेनी होगी। उक्त वाहन में किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री झण्डा बैनर आदि नहीं होगें और पांच से अधिक व्यक्ति उसमें नहीं बैठेगें। उन्होंने बताया कि रात्रि में 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णता प्रतिबंधित है अतः चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार इस बात का विशेष ध्यान रखे कि रात्रि 10 बजे के बाद किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग न करें। श्री दुबे ने कहा कि मतदाताओं की पहचान हेतु फोटो युक्त पहचान पर्ची प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त आयोग ने मतदाता की पहचान हेतु 18 अन्य फोटो युक्त दस्तावेजों को पहचान के रूप में मान्य किया गया है।

जिला कलेक्टर ने बताया कि नगरीय निकाय शिवपुरी में पांच आदर्श मतदान केन्द्र बनाए गए है। इसके अतिरिक्त जिले के आठ मतदान केन्द्रों पर बेवकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक वार्ड के लिए एक रिजर्व ईव्हीएम मशीन रखी जाएगी। शिवपुरी नगर निकाय के मतों गणना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन में होगी।

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