शिवपुरी (IDS-PRO) राज्य में लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम वर्ष 2010 से लागू है। अधिनियम के अतंर्गत राज्य शासन की ओर से विभिन्न विभागों की जनसामान्य को दी जाने वाली सेवाओं को नियत समय-सीमा में प्रदाय कराना इस कानून का उद्देष्य है। वर्तमान में 21 विभागों की 102 सेवाएं इस अधिनियम के तहत अधिसूचित है। प्रदेष के 336 लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से अभी तक 15 विभागों की 48 अधिसूचित सेवाएं आॅनलाईन जनसामान्य को प्रदाय की जा रही है। आॅनलाईन सेवाओं के प्रदाय में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। अब 48 पूर्व सेवाओं के साथ योजना आर्थिकी एवं सांख्यिकी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, श्रम, नगरीय प्रषासन एवं विकास, राजस्व, सामान्य प्रषासन, महिला बाल विकास एवं गृह विभाग की 20 अन्य अधिसूचित सेवाओं को दिनांक 12.12.2014 से आॅनलाईन किया गया है। ये सभी सेवाएं अब प्रदेष के लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आॅनलाईन दी जा सकेगी। इन 20 सेवाओं के साथ लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आॅनलाईन दी जाने वाली सेवाओं की संख्या 68 हो गई है। सेवाओं के लिए साॅफ्टवेयर एनआईसी द्वारा निर्मित है।
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