शिवपुरी (IDS-PRO) त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 के तहत पंच पद के प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें। जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाएगा। आयोग के निर्देशानुसार नाम निर्देशन पर के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र से स्टाम्प संबंधी कोई छुट नहीं है। समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों को पूर्वानुसार ही शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
नोड्यूज प्रमाण पत्र
पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ पंचायत के अदेय प्रमाण पत्र उपलब्ध करना अनिर्वाय होगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया जाएगा।
विद्युत वितरण कंपनी का नोड्यूज प्रमाण पत्र
बिजली बिलों की बकाया वसूली के संबंध में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी या उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों को देय समस्त भुगतानों का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया जाएगा। अदेय प्रमाण पत्र छः माह पूर्ण की देय राशि के संबंध में प्रस्तुत करना होगा।
जाति प्रमाण पत्र या शपथ पत्र
अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। यदि अभ्यर्थी के पास जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो अभ्यर्थी को इस वर्ग का सदस्य होने के संबंध में जिसके लिए स्थान आरक्षित है, अपना जाति संबंधी शपथ पत्र नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व रिटर्निंग आॅफीसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने अथवा आरक्षित वर्ग का सदस्य होने का शपथ प्रत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया जाएगा।
उम्मीदवार कर सकेंगे दो नामांकन पत्र दाखिल
पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों द्वारा प्रत्येक पद के लिए दो नामाकंन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। इस तरह एक व्यक्ति द्वारा चारों पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है तो आठ नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे।
जमानत राशि
पंच पद का चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों के लिए 200 रूपए, सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों के लिए एक हजार रूपए, जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों के लिए दो हजार रूपए तथा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों के लिए चार हजार रूपए निक्षेप राशि निर्धारित की गई है।
नाम निर्देशन पत्र हेतु चयनित स्थलों पर होंगे सुरक्षा बल तैनात
त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 के लिए पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों के नाम निर्देशन पत्र कलेक्ट्रेट परिसर शिवपुरी व सामान्य निर्वाचन कक्ष तथा तहसीलदार एवं रिटर्निंग आफीसर बदरवास खनियांधाना के कार्यालय, चयनित स्थानों पर 22 दिसम्बर 2014 से प्रदान किए जाएंगे। अपर कलेक्टर श्री जेड.यू.शेख ने बताया कि निर्धारित स्थलों पर अनुविभागों में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के निर्देशन में 22 दिसम्बर 2014 से 1 जनवरी 2015 तक आवश्यक सुरक्षा बल उपलब्ध तैनात रहेंगे।