मतदान तथा मतगणना केन्द्रों में मोबाइल, सेल्युलर फोन, कार्डलैस फोन आदि का उपयोग प्रतिबंधित

इंदौर (पारस जैन) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुये मतदान तथा मतदान केन्द्रों के परिसर में मोबाइल, सेल्युलर फोन तथा कार्डलैस फोन का उपयोग प्रतिबंधित किया है। यह प्रतिबंध निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारी-कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।

जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार इंदौर नगर निगम क्षेत्र के सभी 2091 मतदान केन्द्रों के परिसर में 31 जनवरी को प्रात: 6 बजे से मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना स्थल नेहरू स्टेडियम में 4 फरवरी को मतगणना प्रारंभ होने से मतगणना समाप्ति तक मोबाइल, सेल्युलर तथा कार्डलैस फोन का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रेक्षक तथा निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

Review Overview

User Rating: Be the first one !

: यह भी पढ़े :

“एक दौड़ १०० गॉंवों की ओर” कार्यक्रम की सिल्वर जुबली के उपलक्ष में दौड़ का कार्यक्रम

हमारे शहर इन्दौर में कई ऐसे लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »