इंदौर | कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने भारतीय दण्ड विधान की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुये त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव के तहत तृतीय चरण में 22 फरवरी को होने वाले मतदान से 48 घण्टे पूर्व महू और देपालपुर विकासखण्ड क्षेत्र के ऐसे व्यक्तियों जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं है, 48 घण्टे पूर्व विकासखण्ड क्षेत्र छोड़ने के निर्देश दिये हैं।
जारी आदेशानुसार बाहरी व्यक्तियों जिसमें राजनैतिक दलों के पदाधिकारी और चुनाव प्रचार में संलग्न कार्यकर्ता, जो उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता नहीं हैं, उन्हें संबंधित क्षेत्र के निर्वाचन समा{ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात् 20 फरवरी,2015 की सायंकाल तीन बजे से मतदान समाप्ति तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की सीमा छोड़ने के आदेश दिये गये हैं। उक्त अवधि में एसएमएस के जरिये राजनैतिक प्रचार-प्रसार पर भी रोक लगा दी गयी है, सभा और जुलूस पर भी रोक लगा दी गयी है तथा चलचित्र, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गयी है। इसी प्रकार उक्त अवधि में संगीत समारोह, नाट्य अभिनय या मनोरंजन के अन्य साधनों के जरिये मतदाताओं को आकर्षित करने के प्रयोजन से किये जाने वाले आयोजन पर भी रोक लगा दी गयी है। उक्त प्रतिबंध राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत, चुनाव कार्य में संलग्न अधिकारियों, कानून और व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में संलग्न पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा।