शिवपुरी (IDS-PRO) कृषि उपज मण्डी समिति 139 खनियांधाना एवं 143 पिछोर के रिक्त उपाध्यक्ष पद का सम्मेलन 15 अप्रैल को प्रातः 10.30 बजे से संबंधित कृषि उपज मण्डी समिति खनियांधाना एवं पिछोर के कार्यालय में आयोजित किया जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव दुबे ने बताया कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 के अधिनियम की धारा 13(1) एवं प्राधिकृत अधिकारी नियम 84(1)अधीन मण्डी समिति, कृषि उपज मण्डी समिति 139 खनियांधाना एवं 143 पिछोर के रिक्त उपाध्यक्ष पद का सम्मेलन 15 अप्रैल को प्रातः 10.30 बजे से कृषि उपज मण्डी समिति खनियांधाना एवं पिछोर के कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में उपाध्यक्ष का निर्वाचन कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 12(4)(8) एवं निर्वाचन नियम 1984 के प्रावधान अनुसार होगा। मण्डी समिति के उपाध्यक्ष के कार्यकाल की गणना सम्मेलन की तारीख से शेष अवधि के लिए की जाएगी। सम्मेलन में निर्वाचित सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। सम्मेलन के आयोजन हेतु कृषि उपज मण्डी पिछोर के लिए प्राधिकृत अधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी पिछोर श्री मुकेश शर्मा और खनियांधाना कृषि उपज मण्डी के लिए प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार खनियांधाना श्री जे.पी.गुप्ता रहेंगे।