भोपाल (IDS-PRO) बाल विवाह रोकने के लिये इस बार विशेष प्रयास किये जा रहे हैं । आम तौर पर यह देखने में आया है कि बाल विवाह अक्षय तृतीया (अख-तीज) को बडी संख्या में होते हैं । इस बार अक्षय तृतीया 21 अप्रैल को है । ग्रामीण अंचलों में जागरूकता की कमी के कारण अभी भी बाल विवाह की कुप्रथा को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सका है ।
दो वर्ष से चल रहे लाडो अभियान के तहत अबकी बार से यह आवश्यक कर दिया गया है कि विवाह पत्रिका में वर – वधु की आयु का स्पष्ट उल्लेख रूप से किया जाये । प्रदेश में बाल विवाह रोकने में इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया ने विशेष सराहनीय योगदान दिया है । इस बार भी उनसे सहयोग की अपेक्षा की गई है । सामूहिक विवाह आयोजनों में बाल विवाह होने की संभावना सबसे अधिक रहती है । इस बार सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के आयोजकों से कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें उनके द्वारा आयोजित विवाह कार्यक्रमों में बाल विवाह न हों । आम-जन से अपेक्षा की गई है कि वे ऐसे कार्यक्रमों में शामिल न हों ।
इसी प्रकार मंदिरों के पटल पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और उसके उल्लंघन पर सजा का उल्लेख करने के निर्देश महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिये गये हैं । साथ ही किशोरी बालिकाओं को भी इस अभियान से जोडा जायेगा । साथ विवाह सम्पन्न कराने वाले व्यक्तियों की मदद भी बाल विवाह रोकने में ली जायेगी ।