शिवपुरी (IDS-PRO) प्रदेश में पहली बार पंचायत चुनावों में ईव्हीएम (इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन) का उपयोग किया जा रहा है। मतदाता को पंचायत चुनाव में एक साथ चार वोट देने होंगे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव दुबे ने बताया कि मतदाता अपने क्षेत्र में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए वोट देगा। जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए ईव्हीएम का उपयोग किया जाएगा, जबकि सरपंच, पंच पद के चुनाव के लिए पहले की तरह ही मतपत्रों का उपयोग किया जाएगा। यह मतपत्र मतपेटी में डाले जाएगे।
उन्होंने बताया कि पंच के लिए सफेद रंग और सरपंच के लिए नीले रंग के मतपत्र का उपयोग किया जाएगा जिसमें मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार को घूमते तीरो के चिन्ह वाली सील का निशान लगाकर वोट मतपेटी में डालेगा। जनपद पंचायत सदस्य के लिए ईव्हीएम में पीले रंग का मतपत्र एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र लगा होगा। अलग-अलग दो बैलेट यूनिट में बटन दबाकर मतदाता अपना वोट डालेगा। प्रदेश में पहली बार पंचायत चुनावों में प्रत्येक मतदाता को फोटोयुक्त मतदाता पर्ची भी प्रदान की जाएगी। मतदान पर्ची पर मतदाता का फोटो, नाम, उम्र, लिंग, पता और मतदाता सूची का अनुक्रमांक लिखा होगा। मतदान केन्द्र पर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए इसे भी एक दस्तावेज के रूप में मान्य किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में पहली बार मतदाताओं को मतपत्र में उम्मीदवारों के नाम के साथ ‘‘उपरोक्त में से कोई नहीं’’ (नोटा) का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। उपलब्ध उम्मीदवारों में किसी भी उम्मीदवार को पसंद न करने की स्थिति में मतदाता ‘‘उपरोक्त में से कोई नहीं’’ विकल्प का उपयोग कर सकता है। मतदाताओं को देश का नागरिक होने के नाते मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार का उपयोग करना मतदाता का दायित्व भी है। मतदाता को बिना किसी प्रलोभन तथा भय के स्वविवेक से अपने मताधिकार का प्रयोग करें, सभी मतदाता अवश्य मतदान करें।