शिवपुरी (IDS-PRO) त्रि-स्तरीय पंचायत आम चुनाव 2014-15 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर श्री राजीव दुबे द्वारा जिले की पंचायत सीमा परिधि में आने वाली समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मदिरा का क्रय एवं विक्रय भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
जारी आदेश में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में 13 जनवरी को विकासखण्ड खनियांधाना एवं बदरवास में होने वाले मतदान को दृष्टिगत रखते हुए 11 जनवरी को दोपहर तीन बजे से 13 जनवरी को मतदान समाप्ति तक मदिरा दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इसी प्रकार द्वितीय चरण में 31 जनवरी को विकासखण्ड पिछोर, नरवर एवं कोलारस में होने वाले मतदान को दृष्टिगत रखते हुए 29 जनवरी 2015 को दोपहर 03 बजे से 31 जनवरी को मतदान समाप्ति तक मदिरा दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। पंचायत चुनाव के तृतीय चरण 19 फरवरी को विकासखण्ड पोहरी, करैरा एवं शिवपुरी में होने वाले मतदान को दृष्टिगत रखते हुए 17 फरवरी को दोपहर 03 बजे से 19 फरवरी को मतदान समाप्ति तक मदिरा दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।