पंच और सरपंच पदों के निर्वाचन में होगा मतपत्र और मतपेटी का उपयोग

शिवपुरी (IDS-PRO) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन 2014-15 में सरपंच पद का निर्वाचन निर्वाचन मतपेटी से कराए जाने के संबंध में प्रक्रिया और सामग्री निर्देशों में परिवर्तन हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए है। निर्वाचन आयोग ने जारी निर्देशों में कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 में इव्हीएम से 3 पदों के निर्वाचन कराए जाने हेतु दिशा निर्देश पूर्व मंे जारी किए गए थे। जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य पदों के निर्वाचन के लिए इव्हीएम का प्रयोग किया जाएगा। पंच और सरपंच के पदों के लिए पूर्व की भांति मतपत्र मतपेटी का उपयोग किया जाएगा।

पंच पद के लिए सफेद रंग के तथा सरपंच पद के लिए नीले रंग के मतपत्र मुद्रित कराये जाएंगे। जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य पदों के निर्वाचन के लिए कंट्रोल यूनिट के साथ दो बेलेट यूनिट लगाई जाएगी। प्रथम बेलेट यूनिट जिला पंचायत सदस्य के लिए होगी और द्वितीय बेलेट यूनिट जनपद पंचायत सदस्य के लिए होगी अर्थात जिला पंचायत सदस्य की बेलेट यूनिट का स्लाईड स्विच-1 पर और जनपद पंचायत सदस्य की बेलेट यूनिट का स्लाईड स्विच-2 सेट किया जाएगा। यदि जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन में नोटा सहित पन्द्रह अभ्यर्थियों से अधिक अभ्यर्थी चुनाव लड़ते है तो प्रथम एवं द्वितीय बेलेट यूनिट जिला पंचायत सदस्य के लिए एवं तृतीय बेलेट यूनिट जनपद पंचायत सदस्य के लिए उपयोगी होगी। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 मतदाता को पंच के साथ साथ सरपंच के मतपत्र भी जारी करेगा और मतपत्र के प्रतिपर्ण पर मतदाता का अनुक्रमांक दर्ज कर मतदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी प्राप्त कर मतदाता को मतपत्र सौंपेगा। मतदान अधिकारी क्रमांक-4 सर्वप्रथम पंच और सरपंच के मतपत्रों की पेटी में डलवाना सुनिश्चित करेंगा तत्पश्चात् वह मतदाता को जिला पंचातय सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य पद हेतु कंट्रोल यूनिट के माध्यम से बैलेट जारी करेगा।

मतदाता केन्द्र की आंतरिक व्यवस्था
इव्हीएम हेतु तैयार किए गए मतदान प्रकोष्ठ में दोनों बैलेट यूनिट रखने की व्यवस्था इस प्रकार की जाये कि मतदाता को दोनों बैलेट यूनिट एक साथ दिखाई न पड़े और न ही वह एक स्थान पर खड़े होकर दोनों बैलेट यूनिट से एक साथ मतदान कर सके। अतः दोनों बैलेट यूनिटों के बीच पार्टिशन रखा जाए ताकि उसे प्रथम बैलेट यूनिट से दूसरी बेलेट यूनिट तक जाने के लिए घूम कर जाना पड़े।

ईव्हीएम को भली-भांति सीलबंद किया जाए
पंच और सरपंच के पदों की मतगणना किए जाने के पूर्व इव्हीएम को भली भांति सीलबंद किया जाए। सीलबंद इव्हीएम पंच और सरपंच की मतगणना के दौरान मतदान अधिकारी क्रमांक 2 द्वारा अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखी जाएगी। तथापि सुरक्षा के लिए पीठासीन अधिकारी का उत्तरदायित्व यथावत रहेगा। पंचायत निर्वाचन से संबंधित पूर्व के दिशा निर्देश में एक वार्ड के सभी मतदाताओं को एक ही मतदान केन्द्र से संबंध किए जाने के निर्देश थे। पंचायत निर्वाचन 2014-15 में कतिपय जिलों ने एक वार्ड में अत्यधिक मतदाता होने के कारण एक वार्ड में 2 या 3 मतदान केन्द्र स्थापित किए जाने होंगे ताकि एक मतदान केन्द्र में अधिकतम 750 मतदाता संबंध होने संबंधी निर्देशो का पालन किया जा सके। इस कारण पंच के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम प्रारूप 16 भाग 1 के बाद भाग 2 का प्रावधान किया गया है, जिससे एक से अधिक मतदान केन्द्रों का सारणीकरण किया जा सके।

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