मतदान तथा मतगणना केन्द्रों में मोबाइल, सेल्युलर फोन, कार्डलैस फोन आदि का उपयोग प्रतिबंधित

इंदौर (पारस जैन) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुये मतदान तथा मतदान केन्द्रों के परिसर में मोबाइल, सेल्युलर फोन तथा कार्डलैस फोन का उपयोग प्रतिबंधित किया है। यह प्रतिबंध निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारी-कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।

जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार इंदौर नगर निगम क्षेत्र के सभी 2091 मतदान केन्द्रों के परिसर में 31 जनवरी को प्रात: 6 बजे से मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना स्थल नेहरू स्टेडियम में 4 फरवरी को मतगणना प्रारंभ होने से मतगणना समाप्ति तक मोबाइल, सेल्युलर तथा कार्डलैस फोन का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रेक्षक तथा निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

Related Posts

इंदौर में दुनिया का सबसे बड़ा दुर्गा पंडाल, भक्तों में बंटेंगे 11 हजार स्वर्ण कलश

विश्व का सबसे बड़ा नवरात्रि पंडाल इंदौर में 2025विशाल भंडारा 12 ज्योतिर्लिंग भव्य यज्ञशालाइंदौर में विश्व का सबसे बड़ा नवरात्रि पंडाल 2025इंदौर में सबसे बड़ा नवरात्रि महोत्सव कृष्णागिरी पीठाधीश्वर पूज्यपद…

इंदौर का दिल जीतने आए दिलजीत

मशहूर पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ की गायकी से सजने वाला हैं इंदौर। जिस गायक के गीतों पर देश दुनिया फ़िदा हैं, वह कल हम सबके बीच अपनी प्रस्तुति देगा। हर…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

सेक्स के अलावा भी कंडोम का उपयोग है?

सेक्स के अलावा भी कंडोम का उपयोग है?

शीघ्रपतन से छुटकारा, अपनाएं ये घरेलु उपाय

शीघ्रपतन से छुटकारा, अपनाएं ये घरेलु उपाय

सेक्स के लिए बाहर क्यूं मुंह मारते है पुरुष ?

सेक्स के लिए बाहर क्यूं मुंह मारते है पुरुष ?

गर्भनिरोधक गोलियों के बिना भी कैसे बचें अनचाही प्रेग्नेंसी से ?

गर्भनिरोधक गोलियों के बिना भी कैसे बचें अनचाही प्रेग्नेंसी से ?

कुछ ही मिनटों में योनि कैसे टाइट करें !

कुछ ही मिनटों में योनि कैसे टाइट करें !

दिनभर ब्रा पहने रहने के ये साइड-इफेक्ट

दिनभर ब्रा पहने रहने के ये साइड-इफेक्ट