क्या आप बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाते हैं ? तो अब अपनी आदत बदल दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। प्रशासन 1 अप्रैल से जिले में यह व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। इसके लिए कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने बुधवार को आदेश जारी कर दिए। पेट्रोल पंप संचालक या स्टाफ आदेश का पालन नहीं करेगा तो उन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत सिक्यूरिटी डिपॉजिट राजसात करने से लेकर लाइसेंस निरस्त करने तक की कार्रवाई हो सकती है। जिले में करीब 10 लाख दो पहिया वाहन हैं।
हेलमेट को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है। ट्रैफिक पुलिस के अलावा थाना प्रभारियों को भी वाहन चालकों की चेकिंग के निर्देश दिए हैं। विभाग के स्टाफ के लिए भी यह अनिवार्य है।
सोमवार को खाद्य आपूर्ति आयुक्त मनोहर अगनानी ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को आदेश भेजा था। इस तरह की व्यवस्था प्रदेश में सबसे पहले बुरहानपुर जिले में शुरू की गई थी। बाद में भोपाल में भी लागू हुई।