शैक्षिक संस्थानों द्वारा फीस वसूली पर इंदौर कलेक्टर द्वारा लगाई गई रोक

इंदौर : कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा भारतीय दण्ड विधान-1973 की धारा-144 के तहत शैक्षिक संस्थानों द्वारा फीस वसूली पर रोक लगा दी है। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा-188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

जारी आदेशानुसार वर्तमान में कोविड-19 (कोरोना वायरस) रोग से बचाव तथा रोकथाम हेतु लगाये गये सम्पूर्ण लॉक डाउन को देखते हुये किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय अथवा शिक्षण संस्थान के द्वारा एवं ऐसे संस्थान, जिनके द्वारा इंटरऐक्टिव क्लास रूम/ऑनलाइन क्लास रूप की घर बैठे शिक्षा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है, के भी द्वारा वर्तमान में फीस प्राप्त करने हेतु किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जायेगा। कोविड-19 (कोरोना वायरस) समस्या के समाप्त होने के बाद उक्त संबंधित द्वारा उक्त राशि का निराकरण करा दिया जायेगा।

जारी आदेशानुसार बाहर से अध्ययन हेतु आये छात्र/छात्रओं से उनके होस्टल संचालक/मकान मालिकों द्वारा माह मार्च की किराये की राशि जो वर्तमान में देय है, को प्राप्त करने हेतु किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जायेगा। कोविड-19 (कोरोना वायरस) समस्या के समाप्त होने के बाद उक्त संबंधित किरायेदार द्वारा किराये की राशि का निराकरण करा दिया जायेगा। साथ ही बाहर से अध्ययन हेतु आये छात्र/छात्रायें, जो होस्टलों या मकानों में किराये से रह रहे हैं, तो उन्हें भोजन उपलब्ध कराने की सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित होस्टल संचालक/मकान मालिक की होगी। यदि आदेश का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

जारी आदेशानुसार वर्तमान में सम्पूर्ण लॉकडाउन होने से इंदौर स्थित पेट्रोलियम डिपो में पेट्रोल/डीजल का भण्डारण क्षमता से अधिक न हो, इसलिये पेट्रोलियम डिपो से इंदौर जिले के सभी पेट्रोल पम्प जो चालू हो या बंद हो, के भण्डारण हेतु छूट दी गयी है। पेट्रोल पम्प वे ही चालू रखे जायेंगे, जिन्हें खोलने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।

Related Posts

इंदौर में दुनिया का सबसे बड़ा दुर्गा पंडाल, भक्तों में बंटेंगे 11 हजार स्वर्ण कलश

विश्व का सबसे बड़ा नवरात्रि पंडाल इंदौर में 2025विशाल भंडारा 12 ज्योतिर्लिंग भव्य यज्ञशालाइंदौर में विश्व का सबसे बड़ा नवरात्रि पंडाल 2025इंदौर में सबसे बड़ा नवरात्रि महोत्सव कृष्णागिरी पीठाधीश्वर पूज्यपद…

बगैर अनुमति के आयोजन करने पर लगाया गया प्रतिबंध

भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी इंदौर नगर मेट्रोपॉलिटन की सीमा में कानून व्यवस्था को कायम रखने/जन सामान्य के हित / जानमाल एवं लोक शांति…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

सेक्स के अलावा भी कंडोम का उपयोग है?

सेक्स के अलावा भी कंडोम का उपयोग है?

शीघ्रपतन से छुटकारा, अपनाएं ये घरेलु उपाय

शीघ्रपतन से छुटकारा, अपनाएं ये घरेलु उपाय

सेक्स के लिए बाहर क्यूं मुंह मारते है पुरुष ?

सेक्स के लिए बाहर क्यूं मुंह मारते है पुरुष ?

गर्भनिरोधक गोलियों के बिना भी कैसे बचें अनचाही प्रेग्नेंसी से ?

गर्भनिरोधक गोलियों के बिना भी कैसे बचें अनचाही प्रेग्नेंसी से ?

कुछ ही मिनटों में योनि कैसे टाइट करें !

कुछ ही मिनटों में योनि कैसे टाइट करें !

दिनभर ब्रा पहने रहने के ये साइड-इफेक्ट

दिनभर ब्रा पहने रहने के ये साइड-इफेक्ट