इंदौर | भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान अमिट स्याही के उपयोग के संबंध में निर्देश जारी किये हैं। अब भविष्य में होने वाले निर्वाचनों में अमिट स्याही को मतदाता की बायीं तर्जनी के नाखून के ऊपरी हिस्से से पहली जोड़ तक लगाया जाना अनिवार्य होगा। संबंधित पीठासीन अधिकारी मतदाता के हाथों पर अमिट स्याही के निशान की पुष्टि …
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